फतेहगढ़ साहिब की अदालत ने तीन साल पहले दोस्त को छत से धक्का मारकर मर्डर करने के आरोप में खन्ना के गांव कोट मंडियाला के रहने वाले रवि सिंह उर्फ गुरा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्यारोपी को दस हजार रुपए जुर्माना भी किया है।
जानकारी के अनुसार सेवक सिंह निवासी समाध भाईकी जिला मोगा 2017 में माता गुजरी कालोनी फतेहगढ़ साहिब में आकर किराए के मकान में रहने लगा था। 8 मई 2017 को सेवक सिंह तथा हत्यारोपी रवि सिंह ने इकट्ठे सेवक सिंह के किराए के मकान में शराब पी थी। शराब पीते समय दोनों में झगड़ा हो गया था।
झगड़े के दौरान रवि सिंह ने मकान की छत से सेवक सिंह को छत से धक्का मारकर गिरा दिया था। छत से गिरने के बाद सेवक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। शराब के नशे में रवि सिंह ने इसके बाद ईंटों से एक के बाद एक कई वार करते हुए सेवक सिंह का कत्ल कर दिया था।
मकान में से लाश मिलने के बाद पुलिस ने कत्ल केस दर्ज किया था। जांच में सामनेे आया था कि रवि सिंह ने ही सेवक सिंह का कत्ल किया है। जिस पर पुलिस ने रवि सिंह को गिरफ्तार किया था।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
https://ift.tt/2TKHRZX
May 28, 2020 at 05:00AM
No comments:
Post a Comment