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Thursday, May 28, 2020

छत से धक्का मार नीचे गिरा ईंटों से प्रहार कर मर्डर करने के आरोप में एक को उम्रकैद

फतेहगढ़ साहिब की अदालत ने तीन साल पहले दोस्त को छत से धक्का मारकर मर्डर करने के आरोप में खन्ना के गांव कोट मंडियाला के रहने वाले रवि सिंह उर्फ गुरा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्यारोपी को दस हजार रुपए जुर्माना भी किया है।

जानकारी के अनुसार सेवक सिंह निवासी समाध भाईकी जिला मोगा 2017 में माता गुजरी कालोनी फतेहगढ़ साहिब में आकर किराए के मकान में रहने लगा था। 8 मई 2017 को सेवक सिंह तथा हत्यारोपी रवि सिंह ने इकट्ठे सेवक सिंह के किराए के मकान में शराब पी थी। शराब पीते समय दोनों में झगड़ा हो गया था।

झगड़े के दौरान रवि सिंह ने मकान की छत से सेवक सिंह को छत से धक्का मारकर गिरा दिया था। छत से गिरने के बाद सेवक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। शराब के नशे में रवि सिंह ने इसके बाद ईंटों से एक के बाद एक कई वार करते हुए सेवक सिंह का कत्ल कर दिया था।

मकान में से लाश मिलने के बाद पुलिस ने कत्ल केस दर्ज किया था। जांच में सामनेे आया था कि रवि सिंह ने ही सेवक सिंह का कत्ल किया है। जिस पर पुलिस ने रवि सिंह को गिरफ्तार किया था।



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May 28, 2020 at 05:00AM

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