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Friday, October 2, 2020

आठ किलो अफीम संग काबू तस्कर को एडिशनल सेशन जज ने सुनाई 12 साल कैद की सजा, 1.20 लाख रुपए जुर्माना

आठ किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किए गए नशा तस्कर को एडिशनल सेशन जज अरुण कुमार अग्रवाल की अदालत की ओर से सजा सुनाई गई। इसमें दोषी को 12 साल की सजा और 1.20 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जबकि उसके साथी रघुविंद्र सिंह के गैरहाजिर होने के चलते उसके पेश होने पर फैसला सुनाया जाएगा। दोषी यूपी के लखीमपुर का रहने वला जतिंदर सिंह है।
जानकारी देते हुए सरकारी पक्ष ने बताया कि 24 नवंबर को थाना मेहरबान की पुलिस की ओर से माछीवाड़ा-राहों रोड टी पाॅइंट पर नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान स्पेशल टास्क फोर्स के एसएचओ हरबंस सिंह ने गांव चौंता की तरफ से एक सफेद रंग की कार आते देखी। शक के आधार पर चेकिंग के लिए रोका गया। चेकिंग के दौरान ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट पर बैठे जतिंदर सिंह के हाथ में पकड़े बैग में आठ किलो अफीम बरामद हुई। जबकि कार चला रहे रघुविंद्र सिंह की तलाशी लेने पर उसकी कमर के साथ बांधकर रखे लिफाफे में दो किलो अफीम बरामद हुई।

जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा आरोपियों का चालान अदालत में पेश किया। कोर्ट की ओर से सबूतों के आधार पर जतिंदर सिंह को 12 साल की सजा और 1.20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वह अभी जेल में बंद है। जबकि दूसरा आरोपी रघुविंद्र सिंह जमानत पर रिहा होकर जेल से चला गया था। लेकिन वह अदालत से गैरहाजिर चल रहा है।



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Additional session judge sentenced to 8 kg opium with smuggler sentenced to 12 years imprisonment, fined Rs 1.20 lakh

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October 02, 2020 at 05:12AM

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