शहर के होलसेल और रिटेल कारोबारियों को कारोबारी प्रतिष्ठान खोलने के लिए दो विकल्प दे दिए गए हैं। पहले में ए, बी और सी मार्किंग के तहत सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम किया जा सकता है। वहीं दूसरी ऑप्शन में रोजाना सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अपना कारोबार किया जा सकता है। कारोबारी दोनों में से जो भी ऑप्शन लेना चाहे, वो संबंधित थाना को इन्फॉर्म कर सकते हैं। यह दो विकल्प पुलिस कमिश्नर डाॅ. सुखचैन सिंह गिल ने पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकरियों के साथ दुर्ग्याणा पुलिस चौकी में चली पौना घंटा बैठक में दिए हैं।
मीटिंग में कारोबारियों ने कहा कि कारोबारी जिला प्रशासन की तरफ से दी गई छूट के ट्रायल पीरियड में खरे उतरे हैं। मार्केट में ग्राहक पहले ही कम हैं और भीड़ भी ज्यादा नहीं जुट रही है, ऐसे में कारोबारियों को दी गई छूट का समय ओर बढ़ाया जाए। इस पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि होलसेलर सुबह 6 बजे लेकर 12 बजे तक काम कर ले, वहीं चाहे तो कोई भी कारोबारी ए, बी, सी रोटेशन या फिर रोजाना दोपहर 12 बजे तक वाली में से कोई भी विकल्प चुन सकता है। वहीं इसेंशियल कमोडिटी दवाइयां, दूध, दहीं और राशन कारोबारी पहले की तरह ही काम कर सकेंगे। इस मीटिंग में पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान प्यारे लाल सेठ, समीर जैन, सुरिंदर दुग्गल, अनिल कपूर और अशोक कंधारी मौजूद थे।
विकल्प चुन संबधित थानेमें बताना होगा : डीसीपी
पुलिस कमिश्नर ने कारोबारियों को दो विकल्प दे दिए हैं, जिसमें कारोबारी किसी भी विकल्प को चुनते हुए संबंधित थाना को सूचना दे सकता है। वहीं सभी को कोरोना वायरस बचाव को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना होगा। - जगमोहन सिंह, डीसीपी लाॅ एंड आॅर्डर
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May 22, 2020 at 05:13AM
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