नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच ने सातराेड में दाे किसान भाइयाें काे उनकी 11 एकड़ भूमि का 59 लाख का प्राॅपर्टी टैक्स बिल और नाेटिस भेजा है। नाेटिस में टैक्स जमा न कराने पर प्राॅपर्टी सील करने की चेतावनी दी गई है। इसके लिए केवल एक सप्ताह का समय दिया गया है।
मामले काे लेकर जब किसान भाइयाें ने पार्षद काे पूरा मामला बताया ताे वार्ड 11 के पार्षद प्रतिनिधि बिल व नाेटिस की काॅपी लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे। उन्हाेंने अधिकारियाें काे कहा कि किसानाें से प्राॅपर्टी टैक्स लेने का क्या नियम है। जाे सर्वे हुआ है वह गलत है। एेसे में ताे इसका मतलब किसान अपनी जमीन बेच दे अाैर इस पैसे का प्राॅपर्टी टैक्स भर दे। मामले काे लेकर प्रतिनिधि ज्वाॅइंट कमिश्नर को भी मिले। ज्वाॅइंट कमिश्नर ने नियम और शर्तों की जांच के बाद मौका निरीक्षण करवा कर पूरी स्थिति स्पष्ट करने का आश्वासन दिया।
पार्षद प्रतिनिधि कर्मवीर व पप्पू सैनी ने बताया कि उनके वार्ड निवासी दो भाई रणधीर और रामचंद्र की 11 एकड़ जमीन है जिस पर वह कृषि करते हैं। निगम अधिकारियों ने 2011 से लेकर अब तक का उनका प्रॉपर्टी टैक्स बिल 59 लाख रुपए बनाकर 13 मई को भेजा है। इस के बारे में दोनों भाइयों ने उन्हें जानकारी दी।
जब वह प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के अधीक्षक से मामले को लेकर मिले तो पहले तो अधीक्षक ने बिल भरने की बात कही। जब उन्हें 59 लाख का बिल एक साथ भरना मुश्किल बताया तो उन्होंने इसे ठीक करवाने की बात कही।
उधर, कमिश्नर ने बुलाई बैठक
दूसरी तरफ निगम कमिश्नर अशोक गर्ग ने गुरुवार को प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के अधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हें 2019-20 और 1920-21 के प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी बिल बंटवाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि जल्द शहरवासियों के पास बिल भिजवाए जाएं और बिलों की रिकवरी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पिछले साल के बिल भी अभी तक शहरवासियों के पास नहीं पहुंचे हैं, इसलिए टैक्स रिकवरी में दिक्कत हो रही है। तुरंत बिल भिजवाने की व्यवस्था करवाई जाए।
कमिश्नर बोले- एक्ट में देखना पड़ेगा
^59 लाख के प्रॉपर्टी टैक्स बिल से संबंधित मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। खेती की जमीन काे लेकर क्या नियम है, यह एक्ट में देखना पड़ेगा। अगर किसी का गलत बिल बना है तो उसे ठीक कराया जाएगा।'' - अशोक गर्ग, कमिश्नर, नगर निगम।
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दैनिक भास्कर,,1733
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