सोमवार से लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू हो गया। रात 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रशासन ने पहले से दी रियायतों में इजाफा करते हुए मंगलवार और वीरवार को छोड़ बाकी दिन नाई की दुकानें और सैलून खोलने की आज्ञा भी दे दी है। हालांकि, रोस्टर के हिसाब से बाकी दुकानें खुलेंगी, जिनका समय शाम 6 से साढ़े 6 कर दिया है। चौपहिया, दोपहिया, टैक्सी, साइकिल, रिक्शा और ऑटो रिक्शा को सुबह 7 से शाम तक बजे तक सशर्त चलाने की छूट दी है।
दोपहिया वाहनों पर एक और कार व जीप तथा ऑटो में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति ही सफर कर सकेंगे। होटल-रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। शराब ठेके सुबह 7 से शाम साढ़े 6 बजे तक खुले रहेंगे। इंडस्ट्री को चलाने के किसी भी तरह की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि छूट का गलत फायदा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, कर्फ्यू खत्म होने के बाद निगम दफ्तर में ब्रांचें खुलीं, पर पहले दिन काम करवाने के लिए लोग नहीं आए।
बैंक का समय बढ़ाया, अब शाम 5 बजे तक खुलेंगे
सरकारी और प्राइवेट दफ्तर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कम स्टाफ के साथ खुलेंगे। बाकी स्टाफ घर से ही ऑनलाइन दफ्तरी काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बैंक का समय भी बढ़कर 5 बजे हो गया है।
स्कूल-कॉलेज और सिनेमा रहेंगे बंद
स्कूल-कॉलेजों, कोचिंग, आइलेट्स सेंटर, सिनेमा हाल, शापिंग कांप्लेक्स, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, आडिटोरियम, असेंबली हाल और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा व सभ्याचारक समागम पर पहले की तरह बंद रहेंगी।
शहर में रोजाना खुलने वाली दुकानें
आटा चक्की, राशन, दूध, डेयरी, फल और सब्जी, दवा दुकानें, करियाना, मीट व पोल्ट्री, जानवरों की खुराक, खाद, बीज व कृषि औजारों की दुकानें सशर्त सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। केवल दूध, डेयरी के लिए सुबह 5 से दोपहर 1 बजे तक की छूट होगी। उन्हें पहले की तरह होम डिलीवरी करने की इजाजत भी जारी रहेगी।
यह दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार खुलेंगी
ऑटो मोबाइल शोरूम, व्हीकल रिपेयर, साइकिल शॉप, मोटर पार्ट्स टायर की दुकानें, वर्कशॉप और डेंटिंग पेंटिंग, कपड़े, ड्राई क्लीनर, जूते, मनियारी, बुटिक, टेलर, खेलों के सामान, ज्वैलर्स, आर्मी के सामान से संबंधित दुकानें, किताबें व स्टेशनरी की दुकानें, फर्नीचर, ऐनक व बर्तन दुकानें हैं।
मंगलवार, वीरवार व शनिवार खुलने वाली दुकानें
प्लंबर व इलेक्ट्रिशियन, पंखे, कूलर, एसी रिपेयर, इन्वर्टर बैटरी, जनरेटर, इलेक्ट्रानिक्स (कंप्यूटर, लेपटाप,मोबाइल, घड़ी), प्रिंटिंग प्रेस, फोटो स्टेट, फोटो स्टूडियो, पेंट, हार्डवेयर, लोहे, सीमेंट, सेनेटरी, बिल्डिंग मिटीरियल, वाटर प्यूरीफायर्ज, फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव ओवर, स्टोव, गैस चूल्हे की दुकानें व रिपेयर शामिल हैं।
दुकानदारों को हिदायतें
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मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, हाथ धोने का बंदोबस्त
- सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक मीटर के फासले के दुकानों के बाहर गोले बनाना।
- दुकानों के आगे कोई व्हीकल पार्क नहीं होना चाहिए
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May 19, 2020 at 05:00AM
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