पंजाब राज्य कानूनी सेवाओं अथारटी, एस.ए.एस नगर के दिशा निर्देशों पर जिला फाजिल्का की यू. टी. आर. सी. कमेटी की मीटिंग जिला व सेशन जज कम जिला कानूनी सेवा अथारिटी के चेयरमैन तरसेम मंगला के नेतृत्व में हुई।
इस मीटिंग में हवालाती जिन को जमानत मिल चुकी है परंतु रहा नहीं हुए, अनुकूल अपराध व हवालाती जिन को धारा ए के लाभ मिल सकते हैं आदि बारे विचार विमर्श किया गया। यह मीटिंग डीसी अरविंदपाल सिंह संधू (सीवी के द्वारा), सीनियर पुलिस कप्तान (डी) अजय राज सिंह, जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी फाजिल्का के सचिव राज पाल रावल, (सी.जे.एम)अमित कुमार गर्ग और सब जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुरप्रीत सिंह सोढी ने हिस्सा लिया।
चेयरमैन तरसेम मंगला ने जानकारी देते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोविड19 महामारी के चलते दिशा निर्देश दिए गए जिस की पालना करते हुए हवालाती की समीक्षा की मीटिंग हर हफ्ते हो रही हैं जिस में फाजिल्का की माननीय अदालतों ने सब जेल फाजिल्का और सैंट्रल जेल फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा और बरनाला में बंद हवालाती द्वारा अंतरिम जमानत की मांग की गई आवेदनों पर कार्यवाही की जाती है।
उन्होंने बताया कि सब जेल, फाजिल्का को कोविड सैंटर बना दिया गया है और अब इन्हें हवालाती की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा ही होगी और निजी तौर पर कोर्ट में पेशी नहीं होगी और यह हिदायतें जिले के सभी ज्युडीशियल अधिकारियों को दी गई।
सचिव राज पाल रावल ने अधिक जानकारी देते हुए हुए बताया कि 25 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों अनुसार ग्यारह (39) मीटिंगें हुई जिस में सब जेल फाजिल्का और केंद्रीय जेल फिरोजपुर, बरनाला, बठिंडा और फरीदकोट में बंद फाजिल्का के कुल आज तक 836 हवालातियों को अंतरिम जमानत दी गई।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
https://ift.tt/3azR54g
December 23, 2020 at 04:51AM
No comments:
Post a Comment