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Saturday, December 5, 2020

नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर को,किसी भी तरह की कानूनी सहायता के लिए डायल करें 1968

नेशनल लीगल सर्विस अथॉरटी, नई दिल्ली, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, तरसेम मंगला, जिला और सैशन जज कम चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाओं अथॉरिटी, फाजिल्का की अगुवाई और मार्ग दर्शन में तिथि 12 दिसंबर को फाजिल्का, अबोहर और जलालाबाद में नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है। इस लोक अदालत में बैंक और रिकवरी केस, एक्सीडेंट मुआवजे केस, 138 एनआई

एक्ट केस, सैक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन घरेलू विवाद, सैक्शन 125 सीआरपीसी के अधीन खर्च किए केस और इस तरह के अन्य मामले, आपराधिक अनुकूल मामले और प्री-लीटीगेशन केस या अन्य कोई भी केस जो जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, फाजिल्का केस लोक अदालत के लिए सही लगे वह मामले इस लोग अदालत में लगाए जा सकते हैं।

राज पाल रावल, सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, फाजिल्का ने कहा कि जहां लोक अदालत में फिस्कल अपीयरेंस जरूरी होती है परन्तु कोविड-19 महामारी को देखते हुए फिस्कल अपीयरेंस साथ-साथ ई-लोक अदालत भी लगाई जा रही है जिसमें लोक अदालत में लगे मामलों की घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई हो सकती है। लोक अदालतों के साथ जहां आम लोगों को राहत मिलती है वहीं उन्होंने लोगों के समय

और पैसों की भी बचत होती है। लोक अदालत द्वारा दोनों पार्टियों में आपसी दुश्मनी खत्म हो जाती है और भाईचारा बढ़ता है। लोक अदालत में फैसले होने के बाद केस में लगी सारी कोर्ट फीस वापस मिल जाती है। इसके फैसले को दीवानी अदालत की डिग्री की मान्यता प्राप्त है। इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि अपने मामलों का लोक अदालत में फैसला करा कर अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

यहां यह भी बताने योग्य है कि नेशनल लोक अदालत में केस लगाने के लिए आप जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, फाजिल्का की ई-मेल आईडी Dtlsa.fzk@pulsa.gov.in पर सिम्पल एप्लीकेशन दे सकते हो या फिर जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, फाजिल्का के दफ्तर में बने फ्रंट ऑफिस में केस लगा सकते हो और ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नं. 1968 या दफ्तर के नंबर 261500 पर संपर्क कर सकते हो।



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December 05, 2020 at 04:00AM

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