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Saturday, December 5, 2020

धार्मिक स्थानों की सुरक्षा के लिए पहरा लगाने और चौकसी रखने के आदेश

जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पाल सिंह संधू ने जिला फाजिल्का की हद में पंजाब विलेज और स्माल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 और फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन गांवों और कस्बों के धार्मिक स्थानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते गांवों की समूह पंचायतों और धार्मिक स्थानों की कमेटियाें, बोर्डों और ट्रस्टों के मुखियों को पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि धार्मिक स्थानों

पर शरारती तत्वों द्वारा बेअदबी की घटनाओं को अंजाम देने के इलाके में तनाव पैदा होने का डर बना रहता है। इस कारण लोगों को जान माल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा बनता है। उन्होंने कहा कि जिले में अमन कानून की स्थिति को बनाए रखने और धार्मिक स्थानों की सुरक्षा के लिए उचित कदम तत्काल तौर पर उठाने की जरूरत के अंतर्गत यह आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगे।



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December 05, 2020 at 04:00AM

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