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Saturday, December 5, 2020

कनेक्शन सरेंडर करने के बावजूद भेजा बिल, पावरकॉम पर 5 हजार जुर्माना, 53.4 हजार बकाया भुगतान माफ

एक उपभोक्ता की शिकायत पर कंज्यूमर फोरम ने पावरकॉम को ही जोरदार झटका दे दिया। फोरम ने 5 हजार रुपए जुर्माना करने के साथ पावरकॉम को 53 हजार 446 रुपए का बिल भी माफ करने का हुक्म सुनाया। इस मामले में दुगरी इलाके की अनु गुप्ता ने साल 2016 में 5 सितंबर को कंज्यूमर फोरम में पंजाब स्टेट पावरकॉम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दायर की थी। इसके अनुसार उनके घर में

पावरकॉम की ओर से 19.18 केवी लोड वाला बिजली मीटर लगाया गया था। उन्होंने अपने सभी बिजली बिलों का भुगतान 26 फरवरी 2012 से लेकर 28 जनवरी 2013 तक कर दिया था। ये बिल 1920 रुपए से लेकर 6820 रुपए के बीच ही आए थे। जबकि साल 2014 में 13 अप्रैल को उपभोक्ता ने बिजली मीटर और कनेक्शन भी सरेंडर कर दिया था। वहीं, महकमे ने बिलों के भुगतान के बाद इस कनेक्शन को रद्द भी कर दिया था।

ये है मामला : कनेक्शन काटने की धमकी दे रहा था महकमा- शिकायतकर्ता के मुताबिक इस मीटर वाले अंतिम बिल का 3285 रुपए भुगतान 2014 में ही 9 जुलाई को महकमे की ओर से मांगने पर कर दिया गया था। फिर महकमे ने बिल भेजा तो उसको सभी बिलों के भुगतान और पुराने कनेक्शन को सरेंडर करने की जानकारी भी दी गई थी। इसके बावजूद महकमे ने बकाया भुगतान न देने पर कनेक्शन काटने की धमकी दी, जो किराएदार चला रहा था। पावरकॉम की ओर से सुनवाई न करने पर दायर शिकायत के बाद कंज्यूमर फोरम ने महकमे को समन भेजा।

पेश हुए पावरकॉम के वकील ने शिकायतकर्ता को बिल भेजना तो जायज बताया, लेकिन महज 144 यूनिट का बिल 56,350 बनाने का तार्किक जवाब नहीं दिया। लिहाजा फोरम के प्रेसिडेंट केके करीर और मेंबर ज्योत्सना ने उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाते हुए महकमे पर 3 हजार बतौर मानसिक परेशानी और 2 हजार रुपए कानूनी खर्च उपभोक्ता को अदा करने का आदेश दिया। साथ ही बिल का कुल बनाया भुगतान 53 हजार 466 रुपए माफ करने का हुक्म भी सुनाया।



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Bill sent despite surrendering connection, Powercom fined 5 thousand, 53.4 thousand outstanding payment waived

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December 05, 2020 at 05:10AM

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