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Tuesday, August 25, 2020

कार-बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरी, आईआरडीए ने बदले नियम, उल्लंघन पर 10 हजार जुर्माना

अब दोपहिया या चार पहिया वाहनों के इंश्योरेंस और नवीनीकरण (व्हीकल इंश्योरेंस) कराना आसान नहीं होगा। बीमा नियामक इरडा (इंश्योरेंस रेगुलरटी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी) ने इसके लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत अब गाड़ियों के इंश्योरेंस के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेकट) देना अनिवार्य होगा।

बीमा नियामक इरडा ने 20 अगस्त को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है और कंपनियों और ग्राहकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। बीमा नियामक ने कहा, पिछले साल जारी किए गए मोटर व्हीकल्स (संशोधन) एक्ट 2019 के तहत पीयूसी नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा।

बीमा नियामक इरडा ने गाड़ी से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। अथॉरिटी ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि वाहन मालिक के पास प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर बीमा कंपनियां किसी भी वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू न करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन किया जाए जिसमें कहा गया है कि इंश्योरेंस रिन्यू के लिए वाहन मालिक के पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसी होना चाहिए।



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August 25, 2020 at 04:49AM

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