एडीसी राजेश त्रिपाठी ने आदेश जारी किए हैं कि जिला संगरूर की सीमा में इमिग्रेशन सर्विस प्रोवाइडर दफ्तरों को सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलने की इजाजत दी गई है। आदेशों अनुसार यह दफ्तर केवल दफ्तरी कामों से संबंधित पब्लिक डीलिंग कर सकेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट(आइलेट्स) की तरह काम करने पर पूरी पाबंदी होगी।
उन्होंने कहा कोविड महामारी के दौरान दुकानों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए साफ सफाई (सैनिटेशन व हाईजीन) संबंधी जारी की एडवाइजरी का पालन संबंधित दफ्तर मालिक यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा सेहत विभाग व सरकार की हिदायतों के अनुसार मास्क, दस्ताने, हाथ धोने और समय समय पर जारी सावधानियां बरती जाए।
एक दूसरे से बातचीत दौरान निश्चित दूरी रखी जाए। आदेशों का उल्लंघना करने की सूरत में अपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा यह आदेश जिले के कंटेनमेंट जोन में नहीं लागू होंगे। आदेशों को लागू करवाने के लिए एसएसपी और समूह एसडीएम जिम्मेदार होंगे।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
https://ift.tt/2CH8dGN
July 24, 2020 at 04:59AM
No comments:
Post a Comment