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Tuesday, September 29, 2020

हिमाचल प्रदेश सरकार के आग्रह पर सीएम मनोहर लाल ने ट्रिब्यूनल करनाल को किया अधिकृत

हिमाचल प्रदेश सरकार के आग्रह पर सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल करनाल को रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देशों या निर्णय या किसी आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की है।

रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी, हिमाचल प्रदेश या इसके निर्णय लेने वाले अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों या निर्णय या किसी आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने तथा हिमाचल प्रदेश के रियल एस्टेट (विनियमन एवं अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित ऐसे अन्य कार्यों के निष्पादन के संबंध में हरियाणा रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल (एचआरईएटी) करनाल को अधिकृत करने के निर्णय के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार को अवगत करवा दिया गया है।

ट्रिब्यूनल को इसके वार्षिक बजट की 10 प्रतिशत राशि की त्रैमासिक आधार पर प्रतिपूर्ति हिमाचल प्रदेश द्वारा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के आवास सचिव ने इस संबंध में यथाशीघ्र अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया था।



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On the request of Himachal Pradesh government, CM Manohar Lal authorized the tribunal to Karnal

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दैनिक भास्कर,,1733

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