जिला मजिस्ट्रेट गुरपाल सिंह चाहल की तरफ से फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में आम लोगों के लिए हथियार लेकर चलने और उसके प्रदर्शन पर पूर्ण तौर पर रोक लगाई गई है।
जारी हुक्मों में उन्होंने कहा कि जिले में आम जनता अपने लाइसेंसी हथियार साथ लेकर चलती है जबकि जिले में चल रहे मौजूदा हालातों के दौरान ऐसा करने के साथ जिले में अमन शांति भंग होने का अंदेशा रहता है जिसके साथ कानून की पालना करने के लिए तैनात किए व्यक्तियों के काम में विघ्न पैदा हो सकता है।
इसलिए जिले में आम जनता के लिए लाइसेंसी हथियार उठाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर चलता है तो उस विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह हुक्म जिले भर में 24 से 26 सितंबर तक लागू रहेंगे।
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September 25, 2020 at 04:00AM
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