Amazon

Thursday, December 3, 2020

वकील : कमिश्नर के कहने पर गलत केस हुआ, प्रॉसीक्यूशन- ये झूठ है, राहत न दी जाए,अदालत का आदेश- 10 दिसंबर से पहले इन्वेस्टिगेशन जॉइन करें

एडिशनल सेशन जज दरबारी लाल की अदालत ने बुधवार को नगर निगम के दफ्तर में हंगामा कर एमटीपी परमपाल सिंह से खींचतान करने के मामले में फरार चल रहे पंजाब मीडियम स्केल इंडस्ट्री बोर्ड केडायरेक्टर मलविंदर सिंह लक्की की एंटीसिपेट्री बेल मंजूर कर ली। अदालत ने आदेश दिया है कि लक्की एसएचओ के पास पेश होकर इन्वेस्टिगेशन जॉइन करें। केस की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि मेरे क्लांइट के खिलाफ कमिश्नर के कहने पर गलत केस दर्ज हुआ। उनके क्लांइट पुलिस के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। वहीं प्रॉसीक्यूशन ने कहा कि यह बात झूठ है और आरोपी को राहत न दी जाए।

बता दें कि 20 नवंबर को नगर निगम के दफ्तर में जब मीडियम स्केल इंडस्ट्री बोर्ड के डायरेक्टर मलविंदर सिंह लक्की ने हंगामा करते हुए एमटीपी परमपाल सिंह से खींचतान की थी। इसके बाद विवाद गहरा गया था। 25 नंवबर को पुलिस को शिकायत दी गई थी और दूसरे दिन लक्की के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में रुकावट डालने, जान से मारने की धमकी देने व रास्ता रोकने का केस दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद लक्की अंडरग्राउंड हो गए थे। पुलिस ने लक्की की तलाश में उनके घर रेड की थी, मगर वह पहले ही फरार हो चुके थे।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
20 नवंबर को लक्की ने एमटीपी को पकड़ कर खींचतान की तो मामला कोर्ट तक पहुंचा था।

https://ift.tt/3ly97Wv
December 03, 2020 at 04:34AM

No comments:

Post a Comment