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Wednesday, December 2, 2020

24 घंटे निगरानी के आदेश, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना जरूरी काम के बाहर न निकलें, जा सकते हैं जेल

अगर आप रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच किसी जरूरी काम से निकल रहे हैं तो अपने साथ संबंधित दस्तावेज जरूर रखें क्योंकि पूछताछ में यदि सटीक जवाब न दे पाए तो जुर्माना या जेल भी जाना पड़ सकता है। इस संबंध में जिला प्रशासन और कमिश्नरेट पुलिस ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को इस संबंध में पुलिस लाइंस में मीटिंग की गई, जिसमें पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने फील्ड अफसरों को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से लगाए गए रात के कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए।

पुलिस कमिश्नर जीएस भुल्लर ने डीसीपी गुरमीत सिंह, नरेश डोगरा के साथ-साथ एडीसीपी, एसीपी और एसएचओज को सख्त निर्देश दिए कि रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सड़कों पर किसी भी प्रकार की गतिविधि व गैर जरूरी काम न होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस इत्यादि रात को 9:30 बजे तक बंद होने चाहिए। उन्होंने फील्ड अफसरों को 24 घंटे चौकसी बढ़ाने और
अपने अधिकार क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग के साथ दौरे करने की हिदायतें दीं।

फोकल पॉइंट ग्रिड में सिविल वर्क का बड़ा हिस्सा हुआ पूरा
सिटी के प्रमुख इंडस्ट्रियल कनेक्शन फोकल पॉइंट से संचालित होते हैं। यहां दो पुराने ग्रिड हैं। ये दोनों ही ओवरलोड हो चुके हैं। नया 1 साल की देरी से ग्रिड बन रहा है। सिविल वर्क का बड़ा हिस्सा कंपलीट है। ये काम पूरा होने के बाद 3 महीने ट्रांसफार्मर फिट करने, टेस्टिंग व पासिंग में लगने पर मार्च-अप्रैल में ग्रिड चालू होगा। पावरकॉम ने इसे प्राथमिक प्रोजेक्टों में शामिल किया हुआ है।



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24 hour surveillance orders, do not leave without necessary work from 10 am to 5 am, can go to jail

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December 02, 2020 at 05:23AM

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