कोविड-19 के चलते कई वाहनों के दस्तावेज और लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी। जिसके चलते ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बयान जारी किया था कि जिन वाहन संबंधी कागजों और लाइसेंस की मियाद खत्म हो गई है। वह 31 दिसंबर तक वैलिड माने जाएंगे। लेकिन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 31 दिसंबर तारीख आने से पहले ही लर्निंग लाइसेंस की एक्सपायरी तारीख खत्म कर दी है। यानि जिन आवेदकों के लर्निंग लाइसेंस की एक्सपायरी तारीख खत्म हो गई थी और पक्के लाइसेंस के लिए स्लाॅट न मिलने से अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उनकी 31 दिसंबर तक की वैधता को खत्म कर दिया गया है।
पक्का लाइसेंस अप्लाई करने पर री-इश्यू की ऑप्शन वेबसाइट पर आ रही है। आवेदक को लर्निंग लाइसेंस अब दोबारा से फीस भर कर रि-इश्यू करवाना होगा। जिससे वह दोबारा से 6 महीने के लिए वेलिड होगा। उसके बाद ही आवेदक पक्का लाइसेंस अप्लाई कर पाएगा। आरटीए सेक्रेटरी संदीप सिहं ने बताया कि उन्हें इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इस संबंधी अधिकारियों से बात करेंगे।
10 हजार से अधिक लर्निंग लाइसेंस बनाए गए
जानकारी के मुताबिक कोविड से पहले ड्राइविंग टेस्ट सेंटरों पर एक दिन में 90 के करीब रोजाना लर्निंग लाइसेंस बनाए जाते थे। लॉकडाउन खुलने के बाद कम संख्या में यानि 20 लाइसेंस लर्निंग के रोजाना अप्लाई होने लगे। जुलाई में इसकी संख्या बढ़ा 45 कर दी गई। जून से अब तक 10 हजार से अधिक लर्निंग लाइसेंस बनाए गए। जिसमें से सैकड़ों आवेदकों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट न मिलने से पक्का लाइसेंस अप्लाई नहीं कर पाए।
^नूरवाला रोड की हरविंदर कौर ने बताया कि जनवरी में लर्निंग लाइसेंस बनवाया था। लॉकडाउन के चलते दोबारा अप्लाई नहीं किया। कई बार स्लाॅट बुक करने की कोशिश की। लेकिन, पहले ही सब स्लॉट बुक हो जाते हैं। अब दोबारा पैसे जमा करवाने पड़ेंगे और लर्निंग फिर से अप्लाई होगा।
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December 07, 2020 at 05:17AM
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