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Thursday, September 24, 2020

जिले में धारा 144 लागू, सार्वजनिक स्थानाें पर हथियार लेने पर पाबंदी

जनतक जगहों पर हथियार लेकर जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। डिप्टी कमिश्नर तेज प्रताप सिंह फूलका ने बताया धारा 144 के अधीन जिले में किसी भी जनतक स्थान पर हथियार लेकर जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है।
जिले में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने, गंडासा, तेजधार हथियार, कुल्हाड़ी, विस्फोटक सामग्री और अन्य घातक हथियारों को किसी भी धार्मिक स्थान, मैरिज पैलेस आदि पार्टियों में ले जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी 25 अक्टूबर तक लागू रहेगी।



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September 24, 2020 at 05:00AM

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