जिला मजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर अपनीत रियात की तरफ से अलग -अलग पाबंदियों के हुक्म जारी किए गए हैं। जारी किए पहले हुक्म के अनुसार उन्होंने अधिकारों का प्रयोग करते जिला होशियारपुर की हद में गैर-कानूनी हुक्का बार चलाने पर पाबंदी का हुक्म जारी किया है।
उन्होंने दुकानदारों को हिदायत की है कि वह पाबंदीशुदा पेस्टीसाइड और नकली कीटनाशकों दवाओं की बिक्री किसी भी सूरत में न करें। एक अन्य हुक्म जारी करते जिला मजिस्ट्रेट ने जिले की हद में अपने पशुओं को सरेआम सड़कें पर या जनतक स्थानों पर न चराने के हुक्म जारी किए हैं। इसके अलावा जिले की हदूद अंदर गाडिय़ां में काली फ़िल्म का दुरुपयोग करने पर भी पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिला होशियारपुर में सीमन का अन अधिकारित तौर पर भंडारण करने, ट्रांसपोर्टेशन करने, प्रयोग या बेचने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश कुछ सरकारी विभागों व संस्थाओं पर लागू नहीं होगी। एक और हुक्म जारी करते जिले में गर्मियां को शाम 6 बजे से प्रातःकाल 6 बजे सर्दियों को शाम 5 बजे से प्रातःकाल 7 बजे तक और गायों की ढुलाई -ढुलाई पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है।
उक्त के अलावा उन्होंने जिले में पोल्ट्री फार्मों /रॉयस शैलर /भट्टों और ओर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के मकान मालिकों साथ-साथ घरेलू नौकर रखने वालों के नाम हुक्म जारी किए हैं कि वह अपने अधीन काम करन वाले व्यक्तियों का नाम, पूरा पता, तीन फोटो (दाहिने, बांये और सामने से पोज़) अपने घरों में रजिस्टर लगा कर रखने और उनके सभी रिश्तेदारों के एड्रेस लिख कर रखने। नौकर के फिंगर प्रिंट मालिक अपने रजिस्टर में लगा कर रखने और यह सारा रिकार्ड इलाकों के थाने या पुलिस चौकी में भी तुरंत दर्ज करवाने। इसके अलावा भी अन्य पाबंदियों के आदेश भी लागू किए हैं। यह सभी हुक्म 23 अगस्त 2020 तक लागू रहेंगे।
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June 27, 2020 at 04:58AM
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