अदालत ने मॉडल टाउन में कोठी और जायदाद लेकर झांसा देकर 1.68 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप से घिरे मिशन कंपाउंड निवासी दंपति की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि उनके क्लांइट शोभा चौधरी और उनके पति जोशवा चौधरी पर झूठा केस दर्ज किया गया है। उनके क्लांइट के खाते में कोई पेमेंट नहीं आई है।
क्लांइट को राहत दी जाए ताकि वे जांच में शामिल होकर अपना पक्ष रख सकें। वहीं प्रॉसीक्यूशन के एडवोकेट परमिंदर सिंह ढींगरा ने अदालत में दलील दी कि आरोपी दंपति उनकी क्लांइट रजनी रामपाल वासी पंचकूला के रिश्तेदार हैं। इसलिए वह उनके झांसे में आ गई।
उनकी क्लांइट ने बैंक खाते से पेमेंट निकलवा कर दी थी ताकि उन्हें मॉडल टाउन में कोठी और जायदाद खरीद कर दे सके मगर ऐसा नहीं किया। दोनों को राहत न दी जाए क्योंकि कस्टडी में पूछताछ की जरूरत है। अदालत ने एडवोकेट ढींगरा की दलील से सहमत होते हुए आरोपी दंपति की एंटीसिपेट्री बेल रिजेक्ट कर दी।
बता दें कि रजनी रामपाल की शिकायत पर थाना-2 में 11 मार्च को आईपीसी की धारा 406, 420 व 120बी के तहत केस दर्ज किया गया था। रजनी रामपाल ने आरोप लगाया था कि रिश्तेदार शोभा चौधरी और उनके पति ने एक साजिश के तहत उनके साथ धोखा कर 1.68 करोड़ की ठगी है। उसे कहा गया था कि वह उसे मॉडल टाउन में कोठी और जायदाद खरीद कर देंगे, मगर एेसा नहीं किया। जब पेमेंट मांगते थे तो दोनों इनकार कर देते थे।
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June 24, 2020 at 04:33AM
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